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नीले ड्रम वाली मुस्कान बोली- मैं तो ब्वायफ्रेंड के साथ शिमला-मनाली घूम रही थी, मुझे नहीं पता सौरभ की हत्या कैसे हुई

Neela Drum Case Meerut : 13 महीने बाद पहली बार कोर्ट में आमने-सामने आए मुस्कान और साहिल। गोद में 6 महीने की बच्ची लिए कोर्ट पहुंची मुस्कान। सौरभ की माँ ने रोते हुए मांगी फांसी की सजा।
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मेरठ

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Avaneesh Kumar Mishra

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Updated: 22 Apr 2026, 9:16 PM IST

नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल कोर्ट में हुए पेश, PC- Patrika

मेरठ : बहुचर्चित नीला ड्रम कांड (सौरभ हत्याकांड) में एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ आ गया। मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जेल से भारी सुरक्षा के बीच जिला जज की अदालत में पेश किया गया। मुस्कान पीले प्रिंटेड सूट, काले दुपट्टे और चेहरे पर काला मास्क लगाए गोद में अपनी 6 महीने की दुधमुंही बेटी को लिए कोर्ट पहुंची। बच्ची को भी दुपट्टे में लपेट रखा था। चारों तरफ सख्त पुलिस घेरा था, किसी को भी उनके करीब आने नहीं दिया गया।

पहले साहिल को कोर्ट लाया गया। वह सफेद टोपी और राउंड नेक टी-शर्ट पहने था। गाड़ी से उतरते ही उसने सिर झुका लिया और सिपाहियों के इशारे पर चलता रहा। कुछ वकीलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ देर बाद मुस्कान आई। दोनों करीब 46 मिनट तक जज के सामने रहे। साहिल से 20 मिनट और मुस्कान से 16 मिनट तक सवाल-जवाब हुए।

मुस्कान से जब कोर्ट में सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि मैंने सौरभ की हत्या नहीं की, जब सौरभ की हत्या हुई उस समय तो मैं शिमला और मंसूरी घूम रही थी। मुझे नहीं पता कि उसकी हत्या कैसे हुई।

इसके पहले मुस्कान जब कोर्ट में जा रही थी तो सौरभ की मां कोर्ट के बार खड़ी हुई थी। मुस्कान को सौरभ की मां ने रोते-रोते खूब बुरा भला कहा बोली यह पिशाचनी है मेरे बेटे को खा गई। इसको फांसी दो।

धारा 313 की सुनवाई शुरू

यह पहली बार है जब गिरफ्तारी के 13 महीने बाद (18 मार्च 2025 को गिरफ्तारी हुई थी) दोनों आरोपियों को शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती रही। अब तक 22 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद हो गए हैं। कोर्ट अब नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 313 (पहले CRPC 313) के तहत दोनों से अपने ऊपर लगे आरोपों पर सवाल पूछ रहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं आए तो यह उनके खिलाफ जा सकता है। इसके बाद अंतिम बहस और फैसला होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इसी महीने फैसला आ सकता है।

मुस्कान की बेटी (नाम राधा) जेल में ही पैदा हुई थी। हत्या के समय मुस्कान प्रेमी साहिल से गर्भवती थी। बच्ची को मां के साथ रखने का प्रावधान होने के कारण उसे कोर्ट लाया गया।

सौरभ की मां फूट-फूटकर रोई, बोलीं- दोनों को फांसी हो

कोर्ट पहुंचते ही सौरभ की मां रेनू देवी और भाई भावुक हो गए। रेनू देवी फूट-फूटकर रो पड़ीं और गुस्से में चीखकर बोलीं,
'मेरा पूरा परिवार एक साल से मेंटली डिस्टर्ब है। कोई किसी से बात नहीं करता। इस लड़की (मुस्कान) ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मैं नहीं चाहती कि किसी और का घर बर्बाद हो।

मैंने अपने बेटे से कभी एक रुपया भी नहीं मांगा। लेकिन इस लड़की का खर्चा पूरा करने के लिए मेरा बेटा बाहर गया था। मेरी बहू होती तो ऐसा कभी नहीं करती। उसके मां-बाप ने उसे भगा दिया था। हमने तो उसे बेटी मानकर रखा था। मुस्कान के पेरेंट्स मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। उनके घर में संस्कार ही नहीं थे। अगर इन दोनों को सजा नहीं हुई तो और लोगों को बल मिलेगा।”

जान लें क्या था पूरा मामला?

3 मार्च 2025 की रात मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र (इंदिरानगर) में मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी गई। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ को मारकर शव के टुकड़े किए और नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छुपा दिया। दोनों हिमाचल भाग गए थे। 17-19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। केस अब अंतिम चरण में है।

दरअसल, मुस्कान और साहिल का अफेयर काफी पुराना था। सौरभ लंदन से छुट्टी पर आए थे। हत्या के बाद दोनों ने डिस्को में घूमने और पार्टी करने की भी खबरें आई थीं। अब कोर्ट में दोनों अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 22 गवाहों के बयानों ने उनके खिलाफ मजबूत सबूत जुटा दिए हैं।

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