
कोल्हू और केन क्रेशर के लिए पीवीवीएनएल से बिजली का अस्थायी कनेंक्शन लेना जरूरी
PVVNL News: गन्ना पिराई एवं केन क्रेशर सत्र आरम्भ होने से पहले पीवीवीएनएल ने सभी संबंधित जिलों में अस्थायी कनेक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पीवीवीएनएल प्रबन्ध निदेशक, चैत्रा वी. ने सभी अधिशासी अभियन्ता(वितरण) को निर्देशित किया है कि कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी बिजली कनेक्शन के बिना किसी भी स्थिति में केन क्रेशर या कोल्हू नहीं चलने दिया। इसी के साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कोल्हू संचालक या केन क्रेशर मालिक अस्थायी कनेक्शन के लिए आता है तो उसको परेशान नहीं किया जाए।
इस सम्बन्ध में जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर में कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ता सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय मे प्रार्थना पत्र देकर कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
आकस्मिक चेकिंग में बिना अस्थायी विद्युत कनेक्शन के कोल्हू/केन क्रेशर चलता पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कराकर, राजस्व वसूली के अतिरिक्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोल्हू/केन क्रेशर के उपभोक्ताओं की रीडिंग प्रत्येक माह एमआरआई से की जाएगी। समस्त कोल्हू/केन क्रेशर संयोजनों के बिल प्रति माह आनलाईन बिलिंग सिस्टम पर लेजराईज कर, एमआरआई से प्राप्त रीडिंग एवं डिमाण्ड के आधार पर ही बनाए जाएंगे। उपभोक्ता सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय में आवेदन कर, कोल्हू/केन क्रेशर के अस्थायी संयोजन प्राप्त कर सकते हैं।
पेराई सत्र आरंभ होते के बाद प्रत्येक जिलों में छापेमारी के लिए दस्ते बनाए जाएंगे। जो कि ग्रामीण इलाकों में बिना बिजली कनेक्शन चल रहे कोल्हू और केन क्रेशर पर छापेमारी करेंगे। जिन कोल्हू या केन क्रेशर पर चोरी की बिजली पायी जाएगी वहां मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानून कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।
Published on:
08 Oct 2023 11:07 am
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