
मेरठ बवाल: पुलिस ने बताई झुग्गियों में आग लगाने के पीछे की वजह, देखें वीडियो
मेरठ। बीती बुधवार को महानगर के मछेरान की भूसा मंडी में हुई आगजनी और हिंसा की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। पुलिस ने भी माना है कि आग साजिश के तहत लगाई गई और उसके बाद हिंसा का नाच किया गया। जिससे कि पुलिस और कैंट बोर्ड प्रशासन दबाव में आ जाए और कार्रवाई न करें, लेकिन पुलिस ने जब दो बवालियों को पकड़ा तो उन्होंने पूरा जहर उगल दिया। बकौल एसपी सिटी अखिलेश नारायण के अनुसार जिन दो लोगों को पकड़ा गया है, इन लोगों पर भूसा मंडी में नशे का कारोबार करने का आरोप है।
इन लोगों ने अपने काले कारोबार को बचाने के लिए ही झोपड़ियों के आग के हवाले किया। वहीं इस साजिश में एक और महिला का नाम सामने आ रहा है। ये महिला अपने परिवार के साथ मिलकर अवैध शराब और मादक पदार्थें का धंधा करती है। इस साजिश का सूत्रधार शराब माफिया और उसका परिवार बताया जा रहा है। जो कि अब सदर थाना पुलिस की गिरफ्त में है। इन लोगों के खिलाफ सदर बाजार थाने में इस संबंध में कई मुकदमें दर्ज किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने पर शराब माफिया परिवार ने इस साजिश को अंजाम दिया। जिससे उनकी इस साजिश में 200 परिवार बेघर हो गए। शराब माफिया के घर पर कई सौ लीटर अवैध शराब रखने की जानकारी का पता चला है। दो साजिशकर्ता पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिए। इसके अलावा महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ सदर थाने में पहले से मुकदमा पंजीकृत है। बताते चलें कि भूसा मंडी में जिन स्थानों पर झुग्गियां बनी हैं, वह कैंट बोर्ड की जगह है। कैंट बोर्ड तीन साल से इन्हें खाली कराने की फिराक में था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एसपी सिटी अखिलेश नारायण के अनुसार बीती बुधवार को पुलिस व कैंट बोर्ड ने रहीसु की झुग्गी ढहा दी, जिससे लोग डर गए। उनको लगा कि अब कैंट बोर्ड अवैध कब्जा मुक्त करा लेगा।
उन्होंने बताया कि जैसा कि जानकारी में सामने आया है कि भूसा मंडी में कई झुग्गियों में अवैध शराब, चरस और स्मैक का धंधा होता था। शराब माफिया महिला आसमां उर्फ काली और अन्य दो नशे के सौदागरों ने झुग्गियों के आग में झुलसाने की साजिश रच डाली। पहले इन लोगों ने अपनी उन झुग्गी में आग लगाई जिसमें नशीला पदार्थ और अवैध शराब रखी थी। इसके बाद दूसरी झोपड़ियों ने भी आग पकड़ ली।
Updated on:
11 Mar 2019, 5:47 PM IST
Published on:
11 Mar 2019, 5:47 PM IST
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