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अगर गाड़ी के आगे-पीछे लगा है लोहे का ये सामान तुरंत हटवा लें, 31 जनवरी से कटेगा 5 हजार का चालान

Highlights: -परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी -पकडे़ जाने पर देना होगा 5 हजार रुपये जुर्माना -सभी आरटीओ केा जारी किए गए आदेश

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मेरठ

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Rahul Chauhan

Jan 24, 2021

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ। चार पहिया वाहनों के आगे क्रैश गार्ड या बुलगार्ड लगाकर चलना अब वाहन चालकों के लिए भारी पडे़गा। अगर आपकी कार या चार पहिया वाहनों के आगे इस तरह का क्रैश गार्ड या बुलगार्ड लगा हुआ है तो उसको हटवा लें। कहीं ऐसा न हो कि आपका भारी भरकम चालान काट दिया जाए। दरअसल, परिवहन विभाग ने अब वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार लगाकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। अगर वाहनों में 31 जनवरी के बाद यह लगे मिले तो ऐसे वाहन चालकों की खैर नहीं। वाहनों में अगर यह लगे मिले तो पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस आशय के आदेश प्रदेश के सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।

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बता दें कि 31 जनवरी तक हर हाल में वाहनों से इसे हटवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर वाहन चालकों ने इसको नहीं हटवाया तो ऐसे वाहन चालकों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। निर्धारित तिथि के बाद अगर वाहनों में यह लगे मिले तो कार्यवाही होगी। भेजे गए निर्देशों में परिवहन आयुक्त ने मोटरयान अधिनियम की धारा-52 का हवाला देते हुए कहा है कि इसे लगाया जाना अपराध की श्रेणी में है। इससे दुर्घटना के वक्त जानमाल की गंभीर हानि होती है। अब वाहनों में इन्हें लगवाया जाना अनधिकृत माना जाएगा।

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गौरतलब है कि मेरठ शहर के बच्चा पार्क, छावनी और शास्त्रीनगर स्थित कार बाजार में खुलेआम सजावट एवं एसेसरीज के नाम पर चौपहिया वाहनों में यह क्रैश गार्ड लगाए जाते हैं। परिवहन विभाग की तमाम बार चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी इस पर रोक नहीं लग सकी है। ऐसे दुकानदारों पर महकमें की ओर से ठोस पहल नहीं की जाती है इसका नतीजा है यह है कि यह अवैध कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। इन बाजारों में न केवल गार्ड लगाए जाते हैं बल्कि गाडिय़ों में नियम विरुद्ध तरीके से उनके स्वरूप में भी बदलाव किया जाता है। एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि 31 जनवरी के बाद ऐसे वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिनमें ये क्रैश गार्ड लगे मिलेगे।