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दीपावली पर आपके साथ मिठार्इ देते समय हलवार्इ ने किया ये काम तो उसे देने पड़ेंगे दस हजार रुपये

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिठार्इवालों पर नकेल की तैयारी

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meerut

दीपावली पर आपके साथ मिठार्इ देते समय हलवार्इ ने किया ये काम तो उसे देने पड़ेंगे दस हजार रुपये

मेरठ। दीपावली नजदीक आते ही मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। ऐसे में मिठाई बेचने वाला दुकानदार ऐसी चतुराई से मिठाई के डिब्बे के साथ ऐसा काम करता है कि भीड़ होने के कारण आप देख नहीं पाते और मिठाई खरीदने वाले को चूना लग जाता है, लेकिन अब मिठाई की दुकानों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। अगर दुकानदार ने ऐसा काम किया तो उसको दस हजार रूपये तक का जुर्माना भरना होगा। स्वास्थ्य विभाग व माप-तौल विभाग के अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। अगर आप मिठाई खरीदने के लिए पैसा पूरा दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार इस खरीदारी में भी आपको चूना लगा रहा है।

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दस हजार रुपये तक होगा जुर्माना

मिठाई की पूरी कीमत लेने के साथ दुकानदार गत्ते के डिब्बे का भी वजन मिठाई के वजन में जोड़ देता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि दुकानदार अगर ऐसा करता पकड़ा जाता है तो इसके लिए दस हजार रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। दरअसल, मिठाई की दुकानों पर इस तरीके की घटतौली का चलन है। डिब्बे के साथ ही मिठाई को तौला जाता है। इनमें से किसी-किसी डिब्बे का वजन तो 150 से 200 ग्राम तक होता है। 500-700 रुपये प्रति किग्रा की मिठाई में इस तरह आसानी से 50 से 90 रुपये की चपत ग्राहक को लगाई जा रही है।

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ये हैं नियम

इलेक्ट्रॉनिक तराजू में एक बटन टेयर का होता है। मिठाई का खाली डिब्बा रखने के बाद टेयर का बटन दबाने से तराजू शून्य बताता है। नियमतः टेयर का बटन दबाने के बाद ही मिठाई तौलनी चाहिए। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं। मिठाई तौलते वक्त यदि एक किलो मिठाई की जगह 1050 ग्राम मिठाई आ गई, तो दुकानदार ग्राहक से कह देते हैं ये लो 50 ग्राम ज्यादा दे दी। इससे ग्राहक खुश हो जाते हैं, लेकिन 150 ग्राम वजन के डिब्बे में ग्राहक को 100 ग्राम मिठाई का चूना फिर भी लग जाता है।

25 से चलेगा अभियान

दुकानदारों के इस खेल के खिलाफ बांट माप विभाग द्वारा 25 अक्टूबर से अभियान चलाएगा। विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी अपना नाम न छापने की शर्त पर बताई कि कुछ अधिकारियों को भी अभियान से दूर किया जा सकता है। पकड़े जाने पर दुकानदार पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।