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बिहार: जहरीली शराब से 21 लोगों की मौतों के मामले में 14 को उम्रकैद

भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ गांव में सात दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी।

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अवैध शराब

आरा: बिहार के भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के मामले में बिहार की एक अदालत ने शनिवार को 15 दोषियों में से 14 को आजीवन कारावास और एक को दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने इन सभी आरोपियों को 24 जुलाई की सुनवाई के बाद दोषी पाया था। आरा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आऱ सी़ द्विवेदी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 14 लोगों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनाया।

एक आरोपी को 2 साल की सजा

अदालत ने इन 15 आरोपियों में से 14 को एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, धारा 304 के तहत गैरइरादतन हत्या मामले में 10-10 साल की कैद और धारा 328 के तहत पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। एक आरोपी को दो वर्ष कैद की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।

2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत

भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ गांव में सात दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में पांच महिलाएं भी थीं। इस मामले में नवादा थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चार फरवरी, 2013 को 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उसके बाद मामले की सुनवाई के क्रम में कुल 69 गवाहों के बयान लिए गए। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद कई आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की गई है।

फैसला सुनने के बाद परिजनों में छाई रही उदासी

6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 14 कैदियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद कैदियों के परिजन बेहद निराश दिखे। कोर्ट रूम के बाहर कैदी के परिजनों के चेहरों पर उदासी छाई रही है।

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