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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना के कारण जमानत पर छूटे 2318 कैदी करें सरेंडर

Highlights 356 कैदियों को अंतरिम जमानत दी थी। दो नवंबर से लेकर 13 नवंबर, 2020 तक समर्पण करने का आदेश दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना महामारी के कारण जमानत पर चल रहे 2,318 विचाराधीन कैदी 15 दिनों के अंदर जेल में आत्मसमर्पण करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिन 356 कैदियों को अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें भी आज से 15 दिनों के अंदर जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।

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जस्टिस एल.नागेश्वर राव और एस.रविंद्र भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद इसके आदेश दिए। गौरतलब है कि गैरसरकारी संस्था नेशनल फोरम फार प्रिजन रिफार्म्स ने एक याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के बीते वर्ष अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण दिए गए रोक आदेश और अंतरिम जमानत सिर्फ 31 अक्तूबर, 2020 तक ही जारी रहेंगे। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण अंतरिम जमानत पाने वाले सभी कैदियों को चरणबद्ध तरह से दो नवंबर से लेकर 13 नवंबर, 2020 तक समर्पण करने का आदेश दिया था।