21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब NEET के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं, SC ने CBSE को दिया आदेश

गौरतलब है कि CBSE ने NEET परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया था।

2 min read
Google source verification
aadhar card

नई दिल्ली: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है। दरअसल NEET परीक्षा के लिए आधार नंबर का होना जरूरी रखा गया था। इसके चलते छात्र परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कहा कि इस परीक्षा के लिए आधार नंबर को अनिवार्य न बनाया जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने कहा है कि सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी अप्लोड करें, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा है कि अब आधार की जगह आप वोटर आइ कार्ड, बैक पासबुक, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे।

NEET के लिए आधार नंबर जरूरी
गौरतलब है कि CBSE ने NEET परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वह बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ा दे। वर्तमान में आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक है। छात्रों ने इसका स्वागत किया है। छात्रों ने कहा कि आधार के कारण कई अभ्यर्थी इसमें परीक्षा नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रहेगी। 31 मार्च है आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख

गौरतलब है कि आधार की अंतिम तारीख बढ़ने के बाद केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल आधार नंबर न देने वालों को किसी भी तरह के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि, आधार कार्ड योजना की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में यचिका दायर किया गया है जो कि अभी तक लंबित है। याचिकाकर्ताओंं ने इसको लेकर दलील दी है, वो ये है कि इससे निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। आधार में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा को निजता का हनन बताया गया हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही आधार कार्ड योजना को अनिवार्य करने को लेकर सरकार को झटका भी लगा था। सरकार ने कोर्ट से ये दलील भी दिया था कि, निजता को मौलिक अधिकार बनाने के बाद आधार कार्ड योजना को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता हैंं।