
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आप विधायक देवेंद्र सहरावत को अयोग्य ठहराने का मामला
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( Aam Admi Party ) से निकाले गए विधायक देवेंद्र सहरावत ( MLA Devendra Sehrawat ) को अयोग्य ठहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) पहुंच गया है। सहरावत ने शीर्ष अदालत में दलील दी है कि न तो मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वॉइन की है, न ही कोई घोषणा की है। ऐसे में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करना अवैध है और संविधान के विरुद्ध हैं।
SC का तत्काल सुनाई से इनकार
बता दें कि हाल ही में बिजवासन से आप विधायक कर्नल सहरावत ( Aap mla devendra sehrawat ) को विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का नोटिस दिया था। शुक्रवार को इस मुद्दे पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए आप विधायक सहरावत ( AAP MLA Devendra Sehrawat ) के वकील सोली सोहराबजी से कहा कि अदालत को दस्तावेज सर्कुलेट करें और गुरुवार को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें।
विधानसभा स्पीकर ने जारी किया था नोटिस
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ( Aam Admi Party Spokesperson Saurabh Bhardwaj ) की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने उन्हें नोटिस जारी किया था। बिजवासन से आप विधायक कर्नल सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को जारी नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था कि आप भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी जाए?
Published on:
28 Jun 2019 02:29 pm
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