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आर्टिकल 370 हटाने पर केन्द्र सरकार को SC का नोटिस, 7 दिनों के अंदर मांग जवाब

आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर अक्टूबर में SC में सुनवाई अलग-अलग 10 लोगों ने दायर की है याचिका

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद देश में सियासत गर्म है। वहीं, इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में सात दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया है।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कुल 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच इस याचिका पर अब अक्टूबर से सुनवाई करेगी। साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है।

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच केंद्र की उस दलील से सहमत नहीं दिखी कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

दोनों पक्षों के वकीलों के वाद-विवाद में उलझने पर कोर्ट ने कहा कि हमें पता है इस मामले में क्या करना है। कोर्ट ने कहा कि हमने आदेश पारित कर दिया है और अब इसमें बदलाव नहीं होने वाला है।

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है। येचुरी ने अपने विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। यहां आपको बता दें कि याचिक दायर करने वालों में शाह फैजल का भी नाम है।