
Delhi Government का बड़ा फैसला- मोहर्रम जूलूस व सार्वजनिक गणेश मूर्ति स्थापना पर रोक
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने कोरोना प्रकोप ( Coronavirus outbreak ) को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में मोहर्रम ( Moharram in delhi ) के दौरान ताजिया निकालने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गणेश चतुर्थी पर्व ( Ganesh Chaturthi festival ) पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के चलते केंद्र सरकार ( Central Government ) की ओर जारी गाइडलाइन ( Guideline ) का अनुपालन के क्रम में लिया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( DDMA ) ने कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Infection ) के खतरे के मद्देनजर लोगों से त्योहारी सीजन ( festive season ) में सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing )
का ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी संबंधित विभागों को केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है। DDMA ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) के संक्रमण के मौजूदा हालात से सभी वाकिफ हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने पहले से ही कोरोना वायरस को महामारी ( Coronavirus Pendemic ) घोषित किया हुआ है। लिहाजा, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए DDMA समय-समय पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करती रही है।
कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश
DDMA ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट को आगामी त्योहारों के दौरान आयोजित होने वाले समारोहों और कार्यक्रमों और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहा और अधिक भीड़ इकठ्ठा होने से बचा जा सके। डीडीएमए के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डीओ लेटर के जरिए 28 जुलाई, 2020 दिशा-निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की ओर से धार्मिक समारोहों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन तो कराया जा रह है, लेकिन गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। यही वजह है कि सरकार अब ये कदम उठाने पड़े हैं।
Updated on:
16 Aug 2020 05:26 pm
Published on:
16 Aug 2020 05:18 pm
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