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30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, कार्गो फ्लाइट्स को छूट

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अब 20 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

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Ban on international flights will continue till June 30, cargo flights will be able to fly: DGCA

नई दिल्ली। कोरोना माहमारी की दूसरी लहर की वजह से देश में हाहाकार मचा है, लेकिन अब दैनिक मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। इस बीच कोरोना से बचाव को लेकर लगातार तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

वहीं, दूसरी तरफ विदेश यात्रा करने वालों को अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू प्रतिबंध को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अब 20 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछले महीने ही प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। DGCA ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कुछ जरूरी मामलों में चुनिंदा रूट पर विदेशी उड़ान सेवाओं के लिए मंजूरी दी जा सकती है।

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सर्कुलर में आगे यह भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्‍ट्रीय कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी लेकिन कार्गो प्लाइट उड़ान भर सकेंगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने 25 मार्च 2020 को पैसेंजर एयर सर्विसेज को निलंबित कर दिया था। हालांकि, जब हालात में थोड़ा सुधार देखा गया तो 25 मई 2020 से घरेलू उड़ान सेवाओं को फिर शुरू कर दिया गया था।

एयर बबल के तहत कुछ देशों में जारी रहेंगी उड़ानें

आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत उड़ानें जारी रहेंगी। देशभर में 23 मार्च, 2020 से लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं।

हालांकि, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत कुछ उड़ानें जारी है। भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया है, जिसके तहत ये उड़ानें उड़ान भर रही हैं। वर्तमान में भारत में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया हुआ है।

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कोरोना नियनों का पालन करना अनिवार्य

मालूम हो कि अभी हाल ही में DGCA ने कहा था कि सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी एयरपोर्ट पर और यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह देखना होगा कि लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी।

इसके अलावा डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई (जर्माना लगाने) करने के निर्देश दिए हैं।