सैफ, सोनाली, नीलम व तब्बू सहित पांच सह आरोपियों को नोटिस
सलमान को पांच वर्ष की सुनाई गई थी सजा
बता दें कि बीते वर्ष इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान खान को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। सबसे बड़ी बात कि इसमें सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली और दुष्यंत सिंह (सलमान का सहायक) को बरी कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसपर सुनवाई करते हुए सोमवार को जोधपुर हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्बू और दुष्यंत सिंह को नोटिस जारी किया था।
काला हिरण शिकार मामला: अब सलमान खान को हर विदेश यात्रा पर जाने से पहले लेनी होगी कोर्ट से इजाजत
क्या है मामला?
वर्ष 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान अवैध तरीके से काले हिरण का शिकार करने का मामला सामने आया था। दरअसल आरोप है कि सलमान खान ने शूटिंग के दौरान दो काले हिरण का शिकार किया था। सलमान को इस काम के लिए सैफ, तब्बू, नीलम व सोनाली बेंद्रे ने उकसाया था। इसलिए इन सभी पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2018 में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने फैसला देते हुए सलमान खान को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही यह भी कहा था कि विदेश जाने से पहले सलमान को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी।
इसके बाद सलमान खान की ओर से विदेश जाने की परमिशन के लिए अपील दायर की गई थी। बता दें कि काला हिरण एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित किया गया है। यह हिरण आम तौर पर राजस्थान में ही देखने को मिलता है और स्थानीय लोगों को इससे बहुत प्यार है।
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