शनिवार को हुआ आदेश जारी
सलमान खान की ओर से शुक्रवार को विदेश जाने के लिए अनुमति मांगे जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार इस मामले पर सनुवाई अधूरी रह गई थी इसलिए आज इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान की अर्जी को खारिज कर दिया। शुक्रवार को पीठासीन अधिकारी ने बताया कि कोर्ट में सलमान खान से जुड़े दो मामलों में भी सुनवाई हुई। उन्होंने यह सुनवाई शनिवार को भी जारी होने की जानकारी दी। वहीं, काले हिरण शिकार केस में सलमान के वकील ने दूसरी अर्जी दायर की है। जिसके अंतर्गत 10 से 26 अगस्त तक सलमान के आबूधाबी व माल्टा जाने की अनुमति मांगी है। इस अर्जी पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई अभी बाकी है।
ये है पूरा मामला
बता दें कि 19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर गए थे। इसी दौरान सलमान को-स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए। आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया। शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई। जहां साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा, वहीं सलमान काला हिरण के शिकार मामले में फंस गए। अब उन्हें कांकणी हिरण शिकार में दोषी करार दिया गया है। बता दें कि सलमान के अलावा बाकी सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।