Budget 2021: फाइनेंस बिल में सरकार का ऐलान, सेटलमेंट कमीशन खत्म, रिटर्न की समयसीमा घटाई सिर्फ सेटिंग्स में बदलाव कर आप व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एप को बना सकते हैं सुरक्षित उल्लेखनीय है कि एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन मे रखे गए बजट प्रस्ताव में ई-कॉमर्स कंपनियों पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देने की बात कही है, फिर चाहे वह माल की बिक्री के कारोबार में लगे हों या सेवाएं अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हों, बिक्री के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हों, या खरीद आदेश की स्वीकृति हो या फिर माल और सेवाओं की आपूर्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान। यदि व्यापार विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है तो उन्हे यह टैक्स देना ही होगा।
इन कम्पनियों पर होगा लागू
वित्तमंत्री द्वारा लागू किया जाने वाला यह नया टैक्स न केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वरन वालमार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और अन्य सभी विदेशी कंपनियां जो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी किसी भी तरह की सेवा उपलब्ध करवा रही हैं, पर लागू होगा। उन्हें एक अप्रैल 2020 से 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।
वित्तमंत्री द्वारा लागू किया जाने वाला यह नया टैक्स न केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वरन वालमार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और अन्य सभी विदेशी कंपनियां जो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी किसी भी तरह की सेवा उपलब्ध करवा रही हैं, पर लागू होगा। उन्हें एक अप्रैल 2020 से 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।
सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कैट ने कहा कि इससे ई-कॉमर्स को लेकर मौजूद सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और भारत में ई-कॉमर्स व्यापार को नए सिरे से परिभाषित करने में मदद मिलेगी। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनियां देश के कानून के साथ खिलवाड़ करती हैं और फेमा, एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन करती है।