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मानस ट्रस्ट: संचिता गजपति राजू को बड़ा झटका, अशोक की अध्यक्ष के रूप में वापसी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी जीओ को निरस्त करते हुए दो ट्रस्टों के अध्यक्ष के रूप में अशोक गणपति राजू की फिर से नियुक्ति का आदेश दिया और संचिता की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

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Sanchaita Ashok

Sanchaita Ashok

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार को एक और झटका लगा है। जगन सरकार को ऐतिहासिक मानस ट्रस्ट की अध्यक्षता के मामले में एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, जिसे सरकार ने हल्के में लिया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मानस ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से तेलुगू देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को हटाने वाले जीवो नंबर 72 अमान्य थे।

ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में अशोक गणपति राजू की नियुक्ति के आदेश
सरकार ने पिछले साल पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेदेपा के वरिष्ठ नेता अशोक गणपति राजू को मानस ट्रस्ट, सिंहाचलम मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनके स्थान पर आनंद गजपति की बेटी संचिता को निदेशक नियुक्त किया था। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी जीओ को निरस्त करते हुए दो ट्रस्टों के अध्यक्ष के रूप में अशोक गणपति राजू की फिर से नियुक्ति का आदेश दिया और संचिता की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

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पिछले साल संचिता को बनाया था अध्यक्ष
यह फैसला अशोक गजपति राजू द्वारा अध्यक्ष पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। पिछले साल मार्च में सरकार ने आनंद गणपति राजू की दूसरी बेटी संचिता गणपति राजू को सिंहचलम मंदिर के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। विवाद तब शुरू हुआ जब उन्हें मानस ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, जिसका स्वामित्व विजयनगर राजाओं के पास था। सरकार ने जीओ में कहा है कि संचायक को बारी-बारी से मौका दिया गया है।

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सरकार ने दिया ये तर्क
अशोक गजपति राजू ने अदालत के संज्ञान में लाया कि अपने बुजुर्गों के ट्रस्टी होना चाहिए क्योंकि वे एक वंशानुगत ट्रस्ट हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन ट्रस्टों के अध्यक्ष को नियमों के खिलाफ नियुक्त किया है। वहीं सरकार ने तर्क दिया है कि नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला पीठ ने सोमवार को अशोक गणपति राजू को मानस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस संबंध में संचिता द्वारा दायर याचिका पर विचार नहीं किया। इसे खारिज कर दिया।