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नारदा घाेटाले के आरोपियों को ‘हाउस अरेस्ट’ देने के फैसले को सीबीआई ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हाईकोर्ट की खंडपीठ के दो जजों के आपस में मतभेद होने के बाद मामले को पांच जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया था। शीर्ष अदालत दिन में किसी भी समय मामले पर सुनवाई कर सकती है।

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CBI challenges 'house arrest' of Trinamool bigwigs in SC

CBI challenges 'house arrest' of Trinamool bigwigs in SC

नई दिल्ली। सीबीआई ने नारदा रिश्वत मामले में तृणमूल कांग्रेस के चार दिग्गजों को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई चाहती है कि सोमवार को हाई कोर्ट की सुनवाई रद्द हो। राजनेताओं की जमानत याचिका पर पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ के दो जजों के आपस में मतभेद होने के बाद मामले को पांच जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया था। शीर्ष अदालत दिन में किसी भी समय मामले पर सुनवाई कर सकती है। हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई निर्धारित है।

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पांच सदस्यीय पीठ का गठन
कोलकात्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चार दिग्गजों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया था, जिन्हें सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था।

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चार नेताओं की गिरफ्तारी के बाद गर्माई राजनीति
नारदा स्टिंग टेप मामलों के सिलसिले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों - फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ-साथ वर्तमान विधायक मदन मित्रा और कोलकाता निगम के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से राज्य में पिछले सप्ताह राजनीति काफी गर्मा गई है। कई राजनेताओं और एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी को अनौपचारिक लाभ प्रदान करने के लिए नकद स्वीकार करते हुए पाया गया था।