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मासूम के साथ रेप के दोषी को हो सजा-ए-मौत, कानून बदलने में जुटी सरकार

अब मासूम बच्चों के साथ रेप करने वालों को मौत की सजा होगी।

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नई दिल्ली। देश में लगातार मासूम बच्चों के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में कठुआ में एक सात साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ऐसे में लगातार मासूम बच्चों के साथ बढ़ रही रेप की घटना को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग भी जारी है। ऐसे में ख़बर आ रही है कि केंद्र सरकार 12 साल तक के उम्र के बच्चों के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वालो को फांसी की सजा दिए जाने की व्यवस्था कर रही है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से यह बातें कही हैं। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में लिखा गया कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देने वाले दोषी को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार POCSO एक्ट में बदलाव करने जा रही है।

फांसी की दी जाए सजा

केंद्र सरकार ने कहा है कि मासूमों के साथ रेप की सजा को आगे बढ़ा कर फांसी करने के काम में सरकार जुट गई है। इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा।

लगातार बढ़ रहे है रेप के मामले

गौरतलब है कि लंबे समय से लोग बच्चों के साथ रेप के मामले में सजा को आगे बढ़ाकर फांसी किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मु्द्दे को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल सात दिनों से अनशन कर रही हैं। उनकी भी यही मांग है कि बच्चों के साथ रेप जैसा अपराध करने वाले दोषियों को फांसी की सजा सूनाई जाए।