…ये हैं आदेश की खास बातें – ओवरटाइम अलाउंस सिर्फ ऑपरेशनल कर्मचारियों को मिलेगा।
– ओवरटाइम अलाउंस बायोमीट्रिक मशीन में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा।
– ऑपरेशनल स्टाफ के ओवरटाइम अलाउंस में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसकी राशि 1991 के आदेश के मुताबिक ही रहेगी।
– ओवरटाइम भत्ता तभी दिया जाएगा जब कर्मचारी को अतिरिक्त समय काम करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी से लिखित में आदेश दिया जाएगा।
यह भी पढ़ेंः अब घर बैठे मोबाइल ऐप से बनेगा पासपोर्ट, साधु-संतों और तलाकशुदा को बड़ी राहत क्या है ओवरटाइम अलाउंस? किसी भी दफ्तर में निर्धारित कार्य घंटों में काम पूरा नहीं होने पर कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त समय तक रूक कर काम करना पड़ता है। इस अतिरिक्त अवधि में किए गए काम के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त पैसे का भुगतान किया जाता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए भी अपनाई जाती है।
यह भी पढ़ेंः दाती महाराज रेप केसः कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, ‘अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी’ यह है ऑपरेशनल स्टाफ का दायरा कार्मिक मंत्रालय का यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। ऑपरेशनल स्टाफ में वे कर्मचारी आते हैं जो कार्यालयों में ठीक से काम करने और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। मंत्रालयों और विभागों के प्रशासन ने ऑपरेशनल स्टाफ की लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया है।