script59 Chinese app Ban किए जाने से बैचेन China, India के साथ Bilateral talks में उठाया मुद्दा | China raises 59 Chinese app Ban issue before India | Patrika News

59 Chinese app Ban किए जाने से बैचेन China, India के साथ Bilateral talks में उठाया मुद्दा

locationनई दिल्लीPublished: Jul 13, 2020 09:52:01 pm

Submitted by:

Mohit sharma

India-China Dispute में आई नरमी के बाद चीन ने Ban of 59 Chinese apps किए जाने का मुद्दा उठाया
India ने China को दो टूक कहा है कि ऐप्स पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को देखते हुए किया गया

59 Chinese app Ban किए जाने से बैचेन China, India के साथ Bilateral talks में उठाया मुद्दा

59 Chinese app Ban किए जाने से बैचेन China, India के साथ Bilateral talks में उठाया मुद्दा

नई दिल्ली। लद्दाख की गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष को लेकर भारत-चीन सीमा ( India-China Dispute ) पर तनातनी में आई नरमी के बाद चीन ( China ) ने अब 59 चीनी ऐप्स के बैन ( 59 Chinese app Ban ) किए जाने का मुद्दा उठाया है। भारत के साथ हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता ( Bilateral talks ) के दौरान चीन ने यह मुदृा उठाया। आपको बता दें कि भारत सरकार ( Indian Goverment ) ने लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद ( India-China Border dispute ) के बीच 59 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से सुरक्षात्मक द्रष्टिकोण से इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। भारत के इस कदम के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry of China ) के प्रवक्ता ने कहा था कि इससे हम काफी चिंतित हैं।

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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच हाल ही में राजनयिक स्तर की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में चीन ने भारत में अपनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया है। सूत्रों की मानें तो इस दौरान भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि ऐप्स पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को देखते हुए किया गया है। भारत नहीं चाहता है कि हमारे नागरिकों के डेटा से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ हो। गौरतलब है कि भारत द्वारा बैन की गई 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर सुरक्षा और भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इन ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, हेलो आदि शामिल हैं।

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आपको बता दें कि भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए ( Information Technology Act ) के तहत लगाया है। इसको लेकर एक सरकारी बयान में कहा गया कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन भारतीय नागरिकों ( Indian citizens ) के डाटा से छेड़छाड़ भारत की संप्रभुता और अखंडता पर गहरी चोट है। यह एक बेहद गंभीर मामला है। इस समस्या से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है। इसके चलते गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ( Indian Cyber Crime Coordination Center ) की ओर से इन एप्स को बैन करने की सिफारिश की गई थी।

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