
vk singh
नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civilaviation minister) ने गुरुवार को संसद को बताया कि किसी भी मानव रहित विमान को अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लाइन आफ कंट्रोल (LOC) के 25 किलोमीटर के दायरे में उड़ने पर इजाजत नहीं होगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ड्रोन के दायरे पर बोलते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्य मंत्री वीके सिंह (VK Singh) ने इस पर जवाब दिया।
उन्होंने अनमैनड एयरक्राफ्ट सिस्टम कानून 2021 (UAS) का हवाला देते हुए कहा कि इसमें तय किया गया है कि किस तरह ड्रोन का उपयोग और उसके मापदंड होंगे। ड्रोन की आम जनता के बीच गतिविधियों को लेकर वीके सिंह ने ये जवाब दिया।
वीडिया बनाने के लिए विस्तृत कानून तय किए
वी के सिंह ने कहा कि सरकार ने ड्रोन के आम इस्तेमाल जैसे वीडिया बनाने के लिए विस्तृत कानून तय किए हैं। आम कामों में उपयोग के लिए लाए जाने वाले ड्रोन को लेकर कानून बनाया गया है। वहीं डिफेंस के कामों के लिए यह कानून लागू नहीं होता है। यह पूछे जाने पर की आम जगहों के मुकाबले लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्यटन क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाने के क्या मापदंड हैं।
केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी
इस पर वीके सिंह ने कहा कि अंतराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। इन जगहों पर ड्रोन उड़ाने के लिए आपकों को केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी, वह भी किसी विशेष परिस्थिति में। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के खतरे को देखते हुए ड्रोन को लेकर 10 मई 2019 एक कानून बनाया गया था। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसियों से मिलकर ड्रोन की उड़ान के मापदंड तय कर सकती हैं।
Published on:
05 Aug 2021 10:28 pm
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