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हिमाचल प्रदेश में अब जमीन खरीदने के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन, धारा 118 में हुआ थोड़ा बदलाव

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने रविवार को मंडी (Mandi) से इसके वेब पोर्टल (Web Portal) का विधिवत रूप से शुभारंभ किया।

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शिमला। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद उन सभी राज्यों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां किसी ना किसी धारा या आर्टिकल के तहत उस राज्य को विशेष प्रावधान हैं। इस बीच अब हिमाचल प्रदेश में धारा 118 को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब हिमाचल में उद्योगपतियों, निवेशकों और अन्य लोगों को आसानी से जमीन मिल सकेगी। इससे पहले जमीन खरीदने वाले को डीसी ऑफिस और उद्योग विभाग के चक्कर काटने होते थे, लेकिन अब आवेदक सीधा ऑनलाइन ऐप्लिकेशन भी भर सकेगा।

इस उद्देशय से प्रक्रिया को बनाया गया है आसान

- इन्वेस्टर मीट को लक्ष्य बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू कर दिया है। धारा 118 के तहत आवेदन से लेकर मंजूरी तक सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। सीएम ने कहा धारा 118 के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई गई है।

- सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने रविवार को मंडी (Mandi) से इसके वेब पोर्टल (Web Portal) का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तहत लिया गया है जबकि नवंबर महीने से यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुचारू हो जाएगा।

- आपको बता दें कि बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति ने हिमाचल में निजी जमीन खरीदनी हो या इसे लीज पर लेना हो तो इसके लिए धारा 118 की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जो पहले बहुत मुश्किल थीं। इसके लिए फाइलें तैयार होती थी, जो एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रहती थीं। अब इसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल से एक क्लिक में ही फाइल आगे चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा यह मॉड्यूल धारा 118 के मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पारदर्शिता भी आएगी।