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Coronavirus: मास्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, होगी 7 साल की जेल

मास्क और सैनेटाइजर MRP से ज्यादा बेचने वालों हो मिलेगी सजा जुर्माने के साथ 7 साल तक हो सकती है सजा 6 महीने के लिए नजरबंद भी किया जा सकता

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नई दिल्ली।कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में अब तक कोरोना के 85 मामले सामने आए हैं। वहीं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) की दहशत के बीच कुछ लोग इसका फायदा भी उठाने में लगे हैं। मास्क और सेनेटाइजर ( mask and sanitizer ) की बढ़ी मांग के बीच कुछ लोग इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें 7 साल की जेल भी हो सकती है।

यह भी पढ़ें-भारत मे कोरोना: वायरस से संक्रमण के 73 मामलों की पुष्टि, 56 भारतीय और 17 विदेशी

दरअसल, कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। साथ ही यह भी ख़बर सामने आई थी कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन कर दिया है। जिसके बाद इन वस्तुओं को 30 जून, 2020 तक इस अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है।

इसके अलावा सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत जारी एडवाइजरी के मुताबिक, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य सरकार, निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकती है।

इसके अलावा राज्य इन दोनों वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य ( MRP ) पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं। इन दोनों वस्तुओं के बारे में राज्य अपने शासकीय राजपत्र में केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं । साथ ही संबंधित राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

मास्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एक नंबर और कई वेब पोर्टल जारी किए हैं। जिसमें इन चींजों को प्रिंट रेट यानी एमआरपी से ज्यादा बेचने पर या फिर कालाबाजारी करने पर शिकायत की जा सकती है।

7 वर्ष की सजा

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें 7 वर्ष की जेल की सजा या फिर जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत, ऐसे लोगों को अधिकतम 6 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है।

शिकायत के लिए फोन नंबर

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर: 1800-11-4000

इन वेब पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत
www.consumerhelpline.gov.in,
www.consumeraffairs.nic.in, dsadmin-ca@nic.in
dirwm-ca@nic.in, secy.doca@gov.in

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