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Aarogya Setu App के इस्तेमाल को लेकर सरकार गंभीर, उठाए कड़े कदम

Offices जाने वालों के लिए Aarogya Setu App के इस्तेमाल पर जोर। Home Ministry द्वारा ऐसा ना करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी। App Download के बाद नियमित रूप से इस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी अपडेट करें।

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aarogya setu app use

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) के चलते बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन ( coronavirus s Lockdown ) के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 के दौरान प्रतिबंधों में और ज्यादा ढील दे दी है। इस नए चरण ( Lockdown 5.0 ) को 30 जून तक बढ़ाया गया है। सरकार कोरोना वायरस ( Coronavirus Infection ) के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप ( Aarogya Setu App ) के इस्तेमाल को लेकर गंभीर है और कड़े कदम उठाए हैं।

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केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी कार्यालय जाने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा न करने वालों पर लॉकडाउन नियमों ( Lockdown ) के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

सरकार ने इस संबंध में शनिवार को जारी एक बयान में कहा, "आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों ( Coronavirus Infection ) की तुरंत पहचान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों और समुदाय ( Community ) के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसाशनिक अधिकारी, लोगों को इस मोबाइल एप्लिकेशन ( Mobile App ) को उपयोग करने की सलाह दें।"

केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्यालयों ( Offices ) और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के मोबाइल में संपर्क ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल ( Install ) होना अनिवार्य है।

केंद्र ने सभी जिला प्रशासन ( District Administration ) से कहा कि वह व्यक्तियों को न केवल ऐप डाउनलोड ( App Download ) करने की सलाह दें, बल्कि नियमित रूप से इस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी अपडेट करें।

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गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने आदेश में कहा, "सभी धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं और यहां तक कि शॉपिंग मॉलों ( Shopping Malls ) को 8 जून से नॉन-कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति देकर नॉन-कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए राहत दी है। नाइट कर्फ्यू ( Curfew ) की अवधि को भी कम कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र ने चेतावनी ( Warning ) दी है कि शेष प्रतिबंधों ( Lockdown Restrictions ) का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उल्लंघन ( violaters ) करने वालों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"

केंद्र ने इसे लेकर जारी चेतावनी में कहा, "अगर कोई इन उपायों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Disaster Management Act 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

केंद्र ने शनिवार शाम को 30 जून तक लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown Extension ) के विस्तार की घोषणा की। लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार आधी रात को समाप्त होगा।


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