scriptCoronavirus: दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई | Coronavirus outbreak: Section 144 imposed in Delhi till 31 March | Patrika News

Coronavirus: दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

locationनई दिल्लीPublished: Mar 22, 2020 07:21:13 pm

Submitted by:

Prashant Jha

कोरोना वायरस के चलते धारा 144 लागू
दिल्ली में कोरना वायरस के 27 मीरज पाए गए
मुख्यमंत्री ने कई निर्देश जारी किए

Coronavirus

Coronavirus: दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है। यह कदम कोरोना जैसी महामारी को बे-दम करने के मद्देनजर उठाया गया है। ताकि धारा 144 लगी रहने तक दिल्ली के किसी भी इलाके में अनावश्यक भीड़ भाड़ न बढ़ सके। रविवार को यह जानकारी पुलिस कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर डीसीपी विक्रम के. पोरवाल ने दी।

उन्होंने आगे कहा, “पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश की अधिकृत जानकारी तमाम संबंधित एजेंसियों को दे दी गई है। क्योंकि धारा-144 अमल में लाने के लिए पब्लिक सहित इन तमाम एजेंसियों के भी संयुक्त सहयोग और प्रयासों की जरूरत होती है। विशेषकर तब जब कोरोना जैसी भयावह त्रासदी से दुनिया पीड़ित हो।”

ये भी पढ़ें: Coronavirus: केजरीवाल बोले- कल से 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव द्वारा जारी इस आदेश की लिखित सूचना खुफिया विभाग के उप-निदेशक से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय, तमाम सचिवालयों, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के उप राज्यपाल के यहां भी भेजी गयी है। साथ ही दिल्ली में साप्ताहिक बाजार पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियों को बता दिया गया है कि इस आदेश को सख्ती से अमल में लाएं। अगर कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतता पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कदम उठाए जाएंगे।

31 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी

दिल्ली पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता सहायक पुलिस आयुक्त अनिल मित्तल ने बताया, “हां दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गयी है। पुलिस कमिश्नर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश रविवार यानि 22 मार्च 2020 को रात नौ बजे से प्रभावी माना जायेगा। साथ ही फिलहाल यह आदेश 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।”

ये भी पढ़ें: कोरोना की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल या यात्रा रद्द, टिकट का पूरा पैसा होगा रिफंड, रेलवे ने दी जानकारी

दिल्ली में नहीं लगेंगे साप्ताहिक बाजार

धारा 144लागू रहने तक राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी साप्ताहिक बाजारों का आयोजन नहीं किया जायेगा। सिवाय प्रतिदिन जरुरत की चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के। दिल्ली में आने वाले पर्यटकों को गाइड्स द्वारा समूह में दिल्ली में घुमाये जाने पर भी पूर्ण पाबंदी इस आदेश के तहत लगा दी गयी है।”

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो