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रेलवे का एक और बड़ा फैसला, इन नियमों को तोड़ने पर होगी जेल लगेगा जुर्माना!

कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने लिया एक और बड़ा फैसला
त्योहार को लेकर नए नियम जारी, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Oct 15, 2020 / 10:38 am

Kaushlendra Pathak

COVID-19: Indian Railway Issue New Guidelines

भारतीय रेलवे ने जारी किए नए नियम।

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस (coronavirus) संकट के बीच भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। कई नियमों भी बदलाव किए गए हैं। वहीं, कई नई ट्रेनों की शुरुआत भी हो रही है। इसी कड़ी में त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ सख्त यात्रा नियम भी जारी किए हैं। इतना ही नहीं रेलवे का साफ कहना है कि अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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रेलवे ने जारी किए सख्त नियम

दरअसल, भारतीय रेलवे ने त्योहारों को लेकर कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि त्योहार सीजन में कुल 392 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लिहाजा, इस दौरान भीड़ ज्यादा होगी इसलिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसका उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इस समय कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। लिहाजा, कोरोना से जुड़े जो भी प्रोटोकॉल हैं उसे पालन करना अनिवार्य होगा। जो भी यात्री कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को तोड़ते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ सोशल डिस्टेंस के नियमों का भी पालन करना होगा। वहीं, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और ट्रेन में सफर कर रहा है तो रेल अधिनियम के विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।
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पांच साल के लिए हो सकती है जेल

RPF ने नए आदेश में कहा है कि जिन यात्रियों की कोरोना टेस्ट पेंडिंग और स्टेशन पर हेल्थ टीम जाने की इजाजत नहीं देती है, उसके बावजूद यात्री सफर करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ स्टेशन परिसर पर थूकते हुए पकड़े जाने पर भी कार्रवाई होगी। इसे अपराध माना जाएगा। वहीं, स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान रेल कानून की धारा-145, 153 और 154 के तहत पांच साल तक की कैद हो सकती है। लिहाजा, रेल यात्रियों को इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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