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दिल्ली मुख्य सचिव अभद्रता केस: सीएम केजरीवाल, सिसोदिया समेत 11 आप विधायकों को मिली बेल

दिल्ली मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बतौर आरोपी कोर्ट में पेश हुए।

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दिल्ली मुख्य सचिव अभद्रता केस: सीएम केजरीवाल, सिसोदिया समेत आम विधायकों को मिली बेल

नई दिल्ली। हमेशा विवादों में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद कजेरीवाल को आदलत से बड़ी राहत मिली है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी है। वहीं, कोर्ट ने केजरीवाल समेत इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 आरोपी विधायकों को भी जमानत दे दी।

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मुख्य सचिव से मारपीट का आरोप

मामले की सुनावाई के लिए गुरुवार को सीएम केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बतौर आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 7 दिसंबर को दी है। बता दें कि कोर्ट में 18 सितंबर को पुलिस चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सभी को समन भेजा था। चार्जशीट के अनुसार, चीफ सेक्रटरी पर 19 फरवरी को रात में सीएम आवास पर उस दौरान हमला हुआ, जब वह सीएम के बुलावे पर देर रात वहां मीटिंग के लिए गए थे। वहीं, 1300 पन्नों वाली चार्जशीट पर विचार के बाद अदालत ने आईपीसी के तहत 186, 332, 353, 342, 323, 506(ii) और आपराधिक साजिश के लिए उकसाने के आरोपों पर संज्ञान लिया था।

क्या था मामला

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर पर एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में डीप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के 11 विधायक मौजूद थे। अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान आप विधायकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।