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नए साल पर दिल्ली सरकार का लोगों को तोहफा, 31 मार्च तक बढ़ाई पानी बिल माफी स्कीम की समय सीमा

Water Bills : पानी के बिल का बकाया चुकाने के लिए दिल्लीवासियों को मिला अतिरिक्त समय
अलग-अलग श्रेणी के अनुसार लोगों को बिल में दी जाती है छूट

Jan 02, 2021 / 04:25 pm

Soma Roy

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Water Bills

नई दिल्ली। नए साल के आगाज़ के साथ ही दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिल्लीवासियों को पानी के बिल की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इतना ही नहीं लेट फीस पर पड़ने वाले सरचार्ज में भी छूट दी है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत पानी बिल बकाया (Water Bill Arrears) और लेट पेमेंट सरचार्ज की माफी की स्कीम की समय सीमा शुक्रवार को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। इससे उपभोक्ता बिना किसी वित्तीय बोझ या परेशानी के घटी हुई दरों पर अपने पानी के बिल का भुगतान कर सकते हैं।
दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के मुताबिक इस निर्णय से DJB की योजना की आखिरी डेट बढ़ाए जाने से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कोरोना काल में उन्हें पहले से ही वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में बकाया बिल चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने से उन पर बोझ कम पड़ेगा। यह योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी और इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को लेट शुल्क पेमेंट में छूट मिलती है। बकाया पानी बिल आवास की श्रेणी के आधार पर आंशिक या पूर्ण रूप से माफ किया जाता है।
जानें किसे मिलती है कितनी छूट
दिल्ली में मौजूद A और B श्रेणी की कॉलोनियों के लिए उनके मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जाती है। ‘C’ श्रेणी की कॉलोनियों में 50 प्रतिशत छूट और ‘D’ श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वालों को 75 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

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