दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या की कोशिश के आरोपी 21 साल के एक युवक को सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई है। दरअसल कोर्ट ने अपना ये फैसला तब सुनाया है जब इस आरोपी ने अपने अपराध को लेकर पछतावा जाहिर किया।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह कहते हुए आरोपी मोहम्मद उमैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया कि वह 21 साल का एक युवा है और उसका पूरा जीवन उसके आगे पड़ा है, और यह तथ्य कि दोनों पार्टियों ने समझौता कर लिया है।
आरोपी को सजा के तौर पर जो वक्त चुना गया है वो 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच का है। न्यायधीश प्रसाद ने इस दौरान गुरुद्वारा बंगला साहिब में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।
फैसले के मुताबिक एक महीना पूरा होने के बाद, अभियुक्त को आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए हाईकोर्ट में गुरुद्वारा बंगला साहिब से मिला एक प्रमाण पत्र दायर करना होगा। इतना जुर्माना लगाने के साथ दी चेतावनी
कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने और भविष्य में अपराध से दूर रहने की चेतावनी भी दी।
कोर्ट ने कहा कि युवाओं को अपने गुस्से को काबू करना सीखना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।