नई दिल्लीPublished: Jun 28, 2021 08:56:28 pm
Anil Kumar
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए आईटी नियमों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं तमाम डिजिटल न्यूज मीडिया भी इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं।