
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ लक्ष्मी अग्रवाल
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ( Deepkia Padukone ) की फिल्म छपाक को लेकर पहले दिन से ही विवाद शुरू हो गया है। फिल्म में एसिड अटैक ( Asid Attack ) पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट ( Aparna Bhatt ) ने क्रेडिट ( Credit ) को लेकर हाईकोर्ट ( Delhi High court ) में याचिका दायर की थी।
लक्ष्मी अग्रवाल ( Laxmi Agrawal ) की अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया है। यह अहम आदेश हाई कोर्ट ने शनिवार को दिया।
दरअसल 'छपाक' फिल्म में एसिड हमले की शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल की अधिवक्ता को कोई श्रेय नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था।
कोर्ट ने पूछा ये सवाल
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक से पूछा कि आखिर एसिड हमले की शिकार हुई लक्ष्मी का मुकदमा लड़ने वाली अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को श्रेय क्यों नहीं दिया गया।
जबकि फिल्म में दिए गए ज्यादातर इनपुट उन्हीं की ओर से मुहैया करवाए गए। पूरी फिल्म इसी घटना पर आधारित है। पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे शनिवार को सुनाया।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने भी अपर्ण भट्ट को फिल्म में क्रेडिट दिए जाने का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोहराया है।
मेघना गुलजार के वकील ने रखी दलील
उधर..फिल्म की निर्देश मेघना गुलजार के वकील ने दलील दी कि इनपुट लेते वक्त किसी तरह का कोई करार नहीं हुआ था।
यही नहीं इनपुट लेने के मतलब ये नहीं होता कि उन्हें क्रेडिट दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर उनसे इनपुट लिया है तो उन्हें श्रेय देने में क्या हर्ज है।
ये याचिका फॉक्स स्टूडियो की ओर से दायर की गई थी। जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है।
आपको बता दें कि अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को फॉक्स स्टूडियो ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसे कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की वकील अपर्णा भट्ट की याचिका पर गौर करते हुए 'छपाकट पर अपना फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने छपाक की रिलीज से पहले निर्माताओं को फिल्म में अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया था। इसके बाद फॉक्स स्टूडियो ने दिल्ली हाई कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले पर शुक्रवार को दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें फॉक्स स्टूडियो छपाक फिल्म की मार्केटिंग देख रहा है। फॉक्स का टारगेट फिल्म के लिए अधिक से अधिक ऑडियंस जुटाना है। ऐसे में अगर कोर्ट में केस फंसता है तो फिल्म और उनके इमेज दोनों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है।
Updated on:
11 Jan 2020 01:10 pm
Published on:
11 Jan 2020 12:17 pm
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