
HSRP: अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं तो देना होगा 10 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली।
HSRP Number Plate: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ( Delhi Transport Department ) ने सभी वाहनों पर टैम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ( Digital Plate ) और कलर कोड वाले स्टीकर ( Fuel Sticker ) लगाना अनिवार्य कर दिया गया। परिवहन विभाग ने कहा कि अगर इन दोनों को वाहनों में नहीं पाया गया, तो वाहन मालिकों को भारी जुर्माना देना होगा। दरअसल, एक अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर 30 अक्टूबर तक कलर कोड वाले स्टीकर लगाना जरूरी होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसको लेकर आदेश जारी किया है। वाहन चालक किसी भी मान्यता प्राप्त डीलर से होलोग्राम आधारित कलर कोड स्टीकर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
10 हजार का जुर्माना
रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल ड्राइव के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगले महीने से वाहनों पर नजर रखेगा। इस दौरान अगर किसी वाहन पर दोनों नहीं पाए जाते हैं, तो पांच हजार से लेकर 10 हजार तक के जुर्माना भरना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में 2012 के बाद आने वाले सभी वाहनों से डिजिटल वाहन निकल रहे हैं। ये ऐसे वाहन हैं जो इससे पुराने हैं। नंबर प्लेन न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2018 के आदेश के बाद भी रंग-कोडित ईंधन स्टिकर वाले वाहनों की संख्या बहुत कम है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एचएसआरपी के बिना कम से कम 40 लाख वाहन हैं जिनमें कार और दोपहिया दोनों शामिल हैं। जबकि ईंधन स्टिकर केवल कारों के लिए आवश्यक हैं, जो केवल 3.5 लाख के आसपास हैं।
क्या रंग का मतलब है?
हल्के नीले रंग का स्टिकर पेट्रोल या सीएनजी संचालित वाहन को प्रदर्शित करेगा, जबकि नारंगी डीजल को चिह्नित करेगा। HSRP और ईंधन स्टिकर 2 अक्टूबर 2018 से पंजीकरण के समय वाहनों पर चिपकाए गए हैं। हालांकि, वाहन मालिकों की उदासीनता के अलावा, HSRP और ईंधन स्टिकर दोनों के बारे में अभी भी स्पष्टता और जागरूकता की कमी है।
Published on:
23 Sept 2020 04:06 pm
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