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दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में SG बोले- भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR करने का सही समय नहीं, 13 अप्रैल तक टली सुनवाई

दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनावई सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में दिल्ली पुलिस का रखा पक्ष दिल्ली हिंसा में अभी तक 34 लोगों की हुई मौत

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Delhi high court

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में SG बोले- भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR करने का सही समय नहीं, 13 अप्रैल तक टली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले में गुरुवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आधे घंटे तक चली सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालात सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक बात केस दर्ज करने की है तो भड़काऊ बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने का सही समय अभी नहीं आया है। सही वक्त आने पर एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई भी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी सरकार और एजेंसियों को ध्यान हालात को काबू करने और शांति बहाल करने पर है।

तीन भड़काऊ बयानों को सुनकर कार्रवाई करना उचित नहीं- SG

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट तय करे कि केंद्र को पार्टी बनाना है या नहीं । एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ तीन भड़काऊ बयानों को सुनकर कार्रवाई करना उचित नहीं। ये बयान एक दो महीने पहले आया था। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई इस घटना के बाद अबतक 48 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं।

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4 सप्ताह में गृहमंत्रालय को जवाब पेश करने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भड़काऊ बयान को लेकर दाखिल याचिका पर विस्तार से जवाब देने को कहा है। 4 सप्ताह में गृह मंत्रालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

दिल्ली हिंसा में 34 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल

इस दौरान कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारी प्रवीर रंजन ने कहा कि बुधवार तक 11 मामले दर्ज हुए थे। इस मामले में गृह मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया गया है। साथ ही इस मामले की सुनवाई अगले 4 हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है।

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गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा में अभी तक 34 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।