
अब एयरपोर्ट पर नही मिलेगी लगैज ट्रॉली
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच बंद की गई घरेलू उड़ानें ( Domestic Fligh ) अब 25 मई से शुरू हो रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार ( Modi govt ) ने लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच घरेलू उड़ानों को शुरू करने का अहम फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू यात्रियों के लिए सामान्य निर्देश भी जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिन यात्रियों के वेब-चेक इन की पुष्टि होगी। यात्रियों को सुरक्षात्मक गियर (फेस मास्क) पहनना आवश्यक होगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान केवल एक चेक-इन बैग की अनुमति होगी।
केंद्र के इस फैसले के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( AAI ) ने हवाई यात्रियों ( Air Traveller ) के लिए गाइडलाइन ( Guideline ) जारी की है।
एएआई की ओर से जारी गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अगर कोरोना काल के बीच आप घरेलू विमान सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि अब आपको एयरपोर्ट पर लगैज ट्रॉली ( Luggage Trolly )उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
फिजिकल टच से बचने की कोशिश
एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक घरेलू उड़ानों को शुरू करने के साथ ही कोरोना से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन यात्रियों को करना होगा।
इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिकल टच ( Phisical Touch )से बचना। किसी भी तरह के सामूहिक स्पर्श से बचना। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर लगैज ट्रॉली के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
टिकट जांच के लिए ग्लास वाली छड़ी
एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर तैनात CISF जवान या अधिकारी टिकट की जांच के दौरान यात्रियों के संपर्क में न आए इसका भी इंतजाम किया गया है। अब टिकट चैक करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का सख्ती से पालन किया जाएगा। ऐसे में जवान टिकट आदि जांच के लिए छड़ी से जुड़े एक ग्लास का इस्तेमाल करेंगे।
कैमरे के सामने रखी जाएंगी ई-टिकट
यात्रियों के ई-टिकट या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए यात्रियों को अपना टिकट एक कैमरे के सामने रखना होगा, अंदर बैठे अधिकारी उसे देख पाएंगे।
हवाई यात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
- विशेष परिस्थिति में ही लगैज ट्रॉली दी जाएगी।
- एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर यात्रियों को पढ़ने के लिए अब मैगजीन या अखबार नहीं दिए जाएंगे
- यात्रियों को एयरपोर्ट पर और विमान के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- उड़ान डिपार्चर से दो घंटे पहले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचना होगा
- सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी है
- यात्रियों को एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क एवं दस्तानों का इस्तेमाल करना अनिवार्य
- विमान के टेक ऑफ के चार घंटे पहले तक किसी भी यात्री को एयरपोर्ट में घुसने की इजाजत नहीं होगी
- राज्य सरकारों और प्रशासन को यात्रियों और एयरलाइन चालक दल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी टैक्सियों की सर्विस देनी होगी
Updated on:
21 May 2020 12:29 pm
Published on:
21 May 2020 12:01 pm
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