
लॉकडाउन-3 में 17 मई तक मान्य होंगे ई-पास
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस की वहज से 43 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 1300 से ज्यादा लोगों ने इस घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं देशभर में लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) का तीसरा चरण भी सोमवार 4 मई से शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन के साथ ही केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रों में रियायत भी दी हैं।
लॉकडाउन-3 में भले ही सरकार ने कई क्षेत्रों में रियायत दी हो लेकिन अब भी घर से बाहर निकलने के लिए आपको ई-पास ( E- Pass ) की ही जरूरत पड़ेगी। दरअसल ई-पास को लेकर दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने बड़ा कदम उठाया है।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) सरकार ( Kejriwal Govt ) ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ( MHA ) की ओर से लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट को राज्य में लागू किया जाएगा। वहीं ई-पास की वैधता भी 17 मई तक बढ़ा दी गई है।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ( MS Randhawa ) ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किये गए सभी ई-पास 17 मई तक मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि जिन जोन में लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है, वे घर से निकलने से पहले अपने साथ ई-पास जरूर रख लें। इतना ही नहीं उन्होंने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की।
दिल्ली पुलिस पीआरओ, एमएस रंधावा ने कहा कि लॉकाडउन-3 के बीच जो कोई अपना साथ वैध आईडी साथ नहीं रखते हुए या फिर बगैर ई-पास के घूमता नजर आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में पुलिस का सहयोग करें और सही आईडी और ई-पास साथ ही रखें।
इन लोगों को दिए जा रहे ई-पास
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई-पास सुविधा मुहैया करवाई गई है। ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो जरूरी सुविधाओं से जुड़े हैं। जैसे-मीडिया, डॉक्टर्स, खानेपीने का सामान डिलीवर करने आदि। उन्हें प्रशासनिक विभाग की ओर से ई-पास जारी किया जाता है।
इससे लॉकडाउन के दौरान उन्हें आने-जाने में दिक्कत न हो। इसके अलावा अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में भी ई-पास जारी किए जाते हैं। हालांकि ये फैसला प्रशासन, पुलिस और सरकार पर निर्भर करता है।
ऑनलाइन लें ई-पास
अगर आप किसी इमरजेंसी स्थिति में हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही ई-पास हासिल कर सकते हैं। ई-पास लेने के लिए हर राज्य की अलग-अलग वेबसाइट है।
आप उस पर क्लिक करके अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं। उसमें दिए गए सभी विकल्प को भरें और सबमिट कर दें। इससे आपकी रिक्वेस्ट प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। आपका आवेदन मंजूर होते ही आपको ऑनलाइन ई-पास मुहैया करा दिया जाएगा।
Updated on:
04 May 2020 02:27 pm
Published on:
04 May 2020 01:06 pm
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