Good News: Driving Licence समेत वाहनों के दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी
नई दिल्लीPublished: Aug 24, 2020 09:53:20 pm
- केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी।
- कोरोना वायरस संकट के चलते ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज रहेंगे वैध।
- 30 मार्च और 9 जून को दो बार बढ़ाने के बाद यह तीसरा ऐसा विस्तार है।


Good News: Motor vehicle documents validity extended by December 31, 2020 by Road Transport Ministry
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते वाहन स्वामियों को इस साल तीसरी बार राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को COVID-19 महामारी के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहनों के पंजीकरण जैसे विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।