7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड केयर सेंटर (CCC) या समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (DCHC) और डेडिकेटेड Covid हॉस्पिटल्स (DCH) के वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीज को भर्ती किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification
corona_patient.jpg

Govt revises policy for admission of covid patients in hospitals, says positive test not required

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड्स के साथ-साथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। वहीं शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के प्रवेश के लिए नियमों में संशोधन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी मरीज को अस्पताल में प्रवेश के लिए सकारात्मक परीक्षण (पॉजिटिव टेस्ट) की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि कोविड केयर सेंटर (CCC) या समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (DCHC) और डेडिकेटेड Covid हॉस्पिटल्स (DCH) के वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीज को भर्ती किया जा सकता है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों समेत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में COVID मरीजों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह के लिए सेवाओं से इनकार नहीं किया जाएगा।

यह भी पढे़ं :- ऑक्सीजन लगी वैन का 10 किमी का किराया होगा एक हजार रुपए, इससे अधिक वसूला तो सीधे जेल, सरकार ने तय की दर

निर्देश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि मरीज किसी अलग शहर का है तो भी ऑक्सीजन या जरूरी दवाएं उपलब्ध की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा कि वह उस वैध पहचान पत्र के लिए सक्षम नहीं है, जिस शहर में वह है और जहां अस्पताल स्थित है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अस्पताल में प्रवेश आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बेड उन व्यक्तियों द्वारा कब्जा नहीं किए जाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन दिन के भीतर उपरोक्त निर्देशों को शामिल करते हुए आवश्यक आदेश और परिपत्र जारी करने की सलाह दी है, जो एक उपयुक्त समान नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

इन जगहों पर भी कोरोना संदिग्धों का हो सकेगी जांच

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, किसी में यदि कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे लोगों की जांच के लिए छात्रावास, होटल, स्कूल, स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि समर्पित COVID स्वास्थ्य केंद्र (DCHC) सभी मामलों की देखभाल करेगा। जिन अस्पतालों को पूर्णत: कोविड सेंटर बनाया गया है या जिन अस्पतालों के एक भाग को कोविड केयर सेंटर के लिए नामित किया गया है, वहां पर भी मरीजों की देखभाल की जाएगी। साथ ही मरीजों की देखभाल के लिए निजी अस्पतालों को भी कोविड समर्पित स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में नामित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा इन तमाम अस्पतालों में सुनिश्चित ऑक्सीजन सहायता के साथ बेड होंगे। यह कहा गया है कि समर्पित COVID अस्पताल (DCH) जो प्राथमिक रूप से उन लोगों के लिए व्यापक देखभाल की पेशकश करेगा जिन्हें गंभीर रूप से इसकी जरूरत है।

यह बी पढ़ें :- शर्मनाक! अस्पताल के बाहर कार में ही तड़प-तड़पकर मर गई महिला, डॉक्टर देखने तक नहीं पहुंचे

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, शनिवार को देशभर में पिछले 24 घंटों में 401078 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 21892676 हो गई है। जबकि इसी समयावधि में 4,187 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में मरने वालों की संख्या 2,38,270 हो गई है। वर्तमान में भारत में 37,23,446 सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या है।


बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग