
लंबे समय बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम में खुलने जा रहे शॉपिंग मॉल
नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खतरे के बीच देशभर में 1 जुलाई से अनलॉक-2 ( Unlock 2 ) की शुरुआत होने जा रही है। खास बात यह है कि अनलॉक-2 के साथ ही पिछले लंबे समय से बंद पड़े मॉल ( Shopping Mall ) भी खुलने जा रहे हैं। ये फैसला हरियाणा सरकार ( Haryana Govt ) ने लिया है। सरकार फरीदाबाद ( Faridabad ) और गुरुग्राम ( Gurugram ) के शॉपिंग मॉल को खोलने जा रही है।
बुधवार को दोनों जिलों के शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में 25 मार्च से ही मॉल बंद हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के चलते देशभर में 25 मार्च से मॉल बंद कर दिए गए थे।
वहीं जब अनलॉक-1 की प्रक्रिया शुरू हुई तो सरकार कई इलाकों में मॉल को गाइडलाइन के साथ मॉल खोलने की मंजूरी दी। हालांकि फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना वायरस के बढ़ते खरते के बीच मॉल नहीं खोले गए थे। अब अनलॉक-2 में खट्टर सरकार ने इन दोनों ही जिलों में मॉल खोलने का निर्देश दिया है।
सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे मॉल
इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई हिदायतों के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे।
इस दौरान शॉपिंग मॉल संचालकों, दुकानदारों व वहां जाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से जारी सभी नियमों का पालन करना होगा।
बंद रहेंगे सिनेमा हॉल
जिलाधिकारी की ओर से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक मॉल के अंदर बने हुए सिनेमा हॉल व गेमिंग एरिया पूरी तरह से बंद रहेंगे।इन क्षेत्रों में लोगों को जाने की मंजूरी नहीं होगी।
खुलेंगे फूड कोर्ट
मॉल के अंदर बने रेस्तरां व फूड़ कोर्ट खुले रहेंगे, लेकिन उनमें अधिक लोग एक साथ नहीं बैठ सकेंगे। वहां की क्षमता के मुताबिक केवल 50 फीसदी लोग ही वहां बैठ सकेंगे।
लगातार होगा निरीक्षण
मॉल के अंदर दुकानदार, ग्राहक व अन्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए निगम की टीमें समय-समय पर शॉपिंग मॉल का निरीक्षण करती रहेंगी। तय गाइडलाइन का सही पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए लगातार टीम निरीक्षण करेगी।
तो लगेगा 500 जुर्माना
टीमें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि शॉपिंग मॉल में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन से संबंधित काम होता रहे या नहीं। मास्क से लेकर अन्य नियमों के पालन में किसी भी तरह की असंतुलन या लापरवाही पाई गई तो मॉल को सील कर दिया जाएगा। मॉल में मास्क ना पहनने पर नगर निगम की टीमें 500 रुपये का चालान करेंगी।
Updated on:
30 Jun 2020 08:05 pm
Published on:
30 Jun 2020 04:54 pm
बड़ी खबरें
View Allविविध भारत
ट्रेंडिंग
