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तंबाकू-सिगरेट पीने वालों के लिए जारी हुई चेतावनी, पैक पर दिखाई देंगी दो नई तस्वीर

Health Ministry ने Tobacco पैक को लेकर जारी की नई चेतावनी तंबाकू के पैकेट पर अब दिखाई देंगी दो नई तस्वीरें Corona संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उठाया कदम

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Dheeraj Sharma

May 05, 2020

Tobacco product

तंबाकू उत्पादों के पैकेट के लिए जारी हुई नई चेतावनी

नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संक्रमण को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने एक और कदम उठाया है। तंबाकू ( Tobacco ) सेवन करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने तंबाकू उत्पादों ( Tobacco Product ) को लेकर अधिसूचना ( Notification ) जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक तंबाकू उत्पादों के नए पैक ( Packet ) पर अब नई चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों पर अब आपको दो नई तस्वीरें देखने को मिलेंगे।

ये नई तस्वीरें आपको दस बार तंबाकू सेवन को लेकर सोचने पर मजबूर कर देंगी।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा था।
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ये किया बदलाव
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के मुताबिक तंबाकू-सिगरेट उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 सितंबर से नई फोटो छापनी होंगी। इन फोटो पर लिखा है कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, जबकि इससे पहले तस्वीरों पर लिखा होता था तंबाकू कैंसर का कारण है।

मुख्य सचिवों को भेजा गया पत्र
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में लिखा है- गैर धूम्ररहित चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और सुपारी से शरीर में लार अधिक बनने लगती है। इसकी वजह से थूकने की अत्याधिक इच्छा होती है।

सार्वजिनक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आ सकती है। ऐसे में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ( ICMR ) ने जनता से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों के सेवन से दूर रहने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की अपील की है।

नई स्वास्थ्य चेतावनियों का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन,व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित प्रावधानों के तहत करावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।