
नई दिल्ली। भारत में कई सोशल नेटवर्किंग साईट और मोबाइल ऐप पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और मोबाईल ऐपों पर बैन लगाने की याचिका दायर की हुई है, जहां यूजर्स को अज्ञात लोगों से अश्लील और गाली गलौज वाले संदेश भेजे जाते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सरकार को उचित कार्यवाई के निर्देश दिए
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर के बेंच ने केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोरा को याचिका पर जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाए।
सराहा ऐप के खिलाफ कोर्ट में याचिका
सऊदी अरब के सोशल नेटवर्किंग साइट सराहा.कॉम और सराहा ऐप के खिलाफ दायर एक याचिका को सुनते वक्त कोर्ट ने यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप था कि इस ऐप पर असभ्य, अपमानजनक और गाली-गलौज वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे साइबर-धमकी और यूजर का अपमान होता है।
सराहा जैसे बाकी ऐप पर भी लग सकता है बैन
खबरों की माने तो याचिकाकर्ता को ऐसे कई अपमानजनक और अभद्र संदेश मिल रहे थे। साथ ही उसके और भी कई साथियों के साथ भी इसी तरह की घटना हो रही थी। और इस तरह के ऐप पर भेजने वालों की पहचान छुपी रहती है इसलिए उनपर किसी तरह की करवाई करना भी संभव नहीं हो रहा था।
सराहा वेबसाइट के अलावा याचिका में उन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैन लगाने की मांग की गई हैं। जिनसे साइबर क्राइम की सुरक्षा पर खतरा है और यूजर्स के मानसिक शांति, गरिमा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है।
क्या है सराहा ऐप
सराहा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है 'ईमानदारी'। सराहा एक ऐसा ऐप है जहां यूज़र अपना नाम बताए बिना ही संदेश भेज और रिसीव कर सकते हैं। ऐप बनाने वालों का कहना है कि सराहा ऐप के जरिए लोग रचनात्मक अनजान मैसेज के लिए मिलने वाले फीडबैक से सेल्फ डेवलिंग में मदद मिलती है।
इस ऐप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। यूज़र को बस अपनी सराहा प्रोफाइल बनानी होती है। यह प्रोफाइल सबके लिए विजिबल होता है।यहाँ तक की बिना लॉगइन किए भी कोई यूजर आपकी प्रोफाइल खोल सकता है और आपके लिए मैसेज छोड़ सकता है। अगर सामने वाले यूजर ने लॉगइन किया है तब भी उसकी पहचान जी जाहिर होती।हालांकि यूजर चाहे तो अपनी पहचान को जाहिर करने का विकल्प चुन सकता है।
Published on:
02 Dec 2017 04:01 pm
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