YSR कांग्रेस के याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील सुधाकर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि अदालत इस तर्क पर सहमत है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच से सच्चाई सामने आ सकती है। इससे पहले हैदराबाद उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र को एनआईए अधिनियम की धारा छह के तहत कार्रवाई करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद केंद्र ने 31 दिसंबर को मामला एनआईए को सौंपने का फैसला लिया। एक जनवरी को जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया। इस बात का खुलासा शुक्रवार को हुआ। इस मामले में एफआईआर सीआईएसएफ के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें कि वाईएसआरसीपी नेता जगनमोहन रेड्डी पर हवाईअड्डे की कैंटीन के कर्मचारी ने 25 अक्टूबर, 2018 को उस समय हमला किया था जब वह हैदराबाद के लिए उड़ान का इंतजार कर रहे थे।