scriptहैदराबाद 2007 बम धमाका मामला: 11 साल बाद आए फैसले में दो दोषी करार, दो आरोपी बरी | Judgement in 2007 Hyderabad twin bomb blasts case Today | Patrika News

हैदराबाद 2007 बम धमाका मामला: 11 साल बाद आए फैसले में दो दोषी करार, दो आरोपी बरी

locationनई दिल्लीPublished: Sep 04, 2018 01:06:37 pm

Submitted by:

Saif Ur Rehman

तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी

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हैदराबाद: 2007 दोहरे बम धमाके में आज आ सकता है फैसला, 42 लोगों की गई थी जान

नई दिल्ली। मंगलवार को 2007 के हैदराबाद दोहरे बम धमाके में फैसला आ गया है। डबल बम धमाके मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है साथ ही दो लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। जिन्हें दोषी करार दिया गया है। उनकी सजा का ऐलान सोमवार को होगा। बता दें कि अनिक शफीक सैयद और मोहम्मद अकबर को दोषी करार दिया है। पांचवें आरोपी पर फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। दो आरोपी फरार है। इस मामले की सुनवाई 11 वर्ष से चल रही थी। । कोर्ट आखिरी बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। फैसले पर चेरापल्ली कारावास में विशेष व्यवस्था की गई थी। बता दें कि इस मामले की ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही थी। तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी। जांच के दौरान पाया गया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमांइड थे, साथ ही अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फूद्दीन, मोहम्मद सादिक शेख और आमिर रसूल खान भी इन धमाकों में शामिल थे। पांचों आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को इस साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर में स्थित अदालत से स्थानांतरित कर चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार के परिसर में स्थित अदालत कक्ष लाया गया था। न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने 27 अगस्त को मामले में फैसला चार सितंबर तक के लिए टाल दिया था। आरोपियों के खिलाफ 170 गवाहों ने अदालत में गवाही दी।
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धमाकों में गई थी 44 लोगों की जान

एक धमाका मशहूर कोटी क्षेत्र के गोकुल चाट भंडार में हुआ था। दूसरा लुंबिनी पार्क में बम धमाका शाम 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ था। इन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि लुंबिनी पार्क में एक व्यक्ति अपने साथ बैग में IED लेकर पहुंचा था। चश्मदीदों ने बताया कि बम फटने के बाद आसपास लाशों के ढेर लग गया। मृतकों में अधिकतर छात्र थे, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 को हुई। बता दें कि रियाज भटकल, इकबाल भटकल, फारुख शर्फूद्दीन और आमिर रसूल अब भी फरार हैं. अनिक शफीक, मोहम्मद अकबर इस्माइल और मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
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