
कोलकाता में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
नई दिल्ली। कोलकाता में मासूम से रेप के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाया है। उलटाडंगा मुख्यमार्ग इलाके का रहने वाला शंभू हालदार ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को लूडो खेलने के लिए अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जघन्य अपराध किया था। जिला अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2014 में सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अधेड़ को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
2014 में दरिंदगी की वारदात
पीड़िता की मां ने पहली जनवरी, 2014 को पुलिस को इस वारदात की सूचना दी थी, जिस आधार पर शंभू हालदार के खिलाफ उलटाडंगा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी ने मुंह खोलने पर मारने की धमकी दी
अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम को अपने घर में खेलने के लिए बुलाया और थोड़ी देर बाद उसने मासूम के साथ दरिंदगी पर उतारू हो गया। घटना के बाद बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची । जहां उसकी मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी।
Updated on:
09 Dec 2019 08:52 am
Published on:
07 Dec 2019 10:46 am
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