
नई दिल्ली।
गृह मंत्रालय ( home Ministry ) ने लॉकडाउन 2 ( Lockdown 2 ) को लेकर नई गाइडलाइन ( Coronavirus Guidelines ) जारी की हैं। इस गाइडलाइन में निजी वाहन चालकों ( Guidelines for Private Vehicles ) के लिए नियम बनाए गए हैं। गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, इमरजेंसी में निजी वाहनों की आवाजाही पर छूट रहेगी। बता दें कि कोरोना ( COVID-19 ) के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ( PM Modi ) ने मंगलवार को कहा था कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसके लिए बुधवार को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।
बाइक पर एक आ-जा सकेंगे
गाइडलाइन के मुताबिक, इमरजेंसी सेवाओं के लिए निजी वाहनों को उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए भी वाहन का इस्तेमाल कर सकते है। इस दौरान दो पहिया वाहनों पर सिर्फ ड्राइवर को ही निकलने की इजाजत होगी और कोई पीछे की सीट पर नहीं बैठ सकता। इसके साथ ही ड्राइवर को मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
कार में सिर्फ दो लोगों को अनुमति
इसके अलावा चार पहिया वाहनों में सिर्फ दो व्यक्तियों के सफर करने की अनुमति रहेगी। कार में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। इसके साथ ही दोनों को मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा नई गाइडलाइन के मुताबिक, कार्यस्थल तक जाने और वापस लौटने के लिए निजी यात्रा की छूट रहेगी। बता दें कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नई गाइडलाइन को सख्ताई से पालन कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
भारत ( coronavirus s in India ) में कोरोना के मामले
बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 हजार से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके है। जिस कारण लॉकडाउन को भी 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।
Updated on:
15 Apr 2020 03:12 pm
Published on:
15 Apr 2020 01:48 pm
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