ये दिया कोर्ट ने तर्कBombay High Court has asked the CBI director to conduct a preliminary inquiry within 15 days and to register an FIR if any cognizable offence is found: Petitioner Dr Jaishri Patil https://t.co/eCgxRuepwN pic.twitter.com/VRTEzDXQBA
— ANI (@ANI) April 5, 2021
गृहमंत्री अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये तर्क दिया है कि अनिल देशमुख राज्य के होम मिनिस्टर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम ही है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या न करने का फैसला सीबीआई की शुरुआती जांच के निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यही नहीं उन्होंने जांच जारी रहने तक गृहमंत्री अनिल देशमुख से पद से इस्तीफा देने को भी कहा है।
आपको बता दें कि इस मामले में देशमुख के खिलाफ कुल तीन याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें से एक याचिका खुद सिंह ने जबकि दूसरी याचिका शहर की वकील जयश्री पाटिल और तीसरी एक शिक्षक मोहन भिडे ने दायर की थी। इनमें अलग-अलग कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने तीनों याचिकाओं का निस्तारण किया।