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Maharashtra : बॉम्बे हाईकोर्ट से परमबीर को फटकार, FIR दर्ज कराना आपकी ड्यूटी थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर से कहा - आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे।

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bombay high court

बतौर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आप ड्यूटी पूरा करने में विफल रहे।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि पहले आप एफआईआर कराओ, फिर हमारे पास आओ।

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केवल सीएम को चिट्ठी लिखना काफी नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर से कहा है कि आप अपनी ड्यूटी को पूरा करने में हर नजरिए से विफल रहे। आपने पहले एफआईआर क्यों नहीं कराई। एफआईआर होने पर ही तो जांच होगी। आपने पद पर रहते हुए एफआईआर तक नहीं कराई। केवल सीएम को चिट्ठी लिखना काफी नहीं था। आप पहले एफआईआर दर्ज कराओ। फिर हाईकोर्ट में आओ। उसके बाद हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे।

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सीएम को 6 माह पहले दी थी जानकारी

वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट में परमबीर की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि पुलिस की लगाम नेताओं के हाथ में है। सीएम को छह माह पूर्व सभी जानकारी से अवगत कराया था। अधिकारियों पर हमेशा राजनीतिक दबाव होता है। पमरबीर के वकील ने बताया कि फोन टैपिंग के आरोपों में भी दम है।