
विदेशी जमातियों पर निषेधाज्ञा, वीजा शर्तों और महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप है।
नई दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने निजामुद्दीन मरकज ( Nizamuddin Markaj Case) केस मामले में विदेशी जमातियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट ( Saket court ) में तबलीगी जमात के 83 विदेशी सदस्यों के खिलाफ 20 सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ऐसा कर क्राइम ब्रांच ने जमातियों को अपने सख्त इरादे का संकेत दे दिया है।
दिल्ली पुलिस ने पूरक आरोप पत्र में 83 जमातियों के खिलाफ 5 धाराओं के तहत कई आरोप लगाए हैं। माना जा रहा है कि अब ये जमाती बिना परमिशन के विदेश नहीं जा सकते।
दरअसल, जब तक कोई आरोप पत्र न हो तब तक पुलिस विदेशियों को देश में नहीं रोक सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल कर शिकंजा कस दिया है।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य चार्जशीट तबलीगी जमात ( Tablighi Jamaat ) के मुखिया मौलाना साद ( Maulana Saad ) और उनके सहयोगियों के खिलाफ है। विदेशी जमातियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने उन पर वीजा नियमों के उल्लंघन समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के उल्लंघन करने का भी आरोप है।
इसके अलावा उन पर धारा 144 और धारा 188 सहित महामारी ऐक्ट की धारा 217 के खिलाफ भी आरोप जोड़े गए हैं।
बता दें कि मार्च, 2020 में तबलीगी जमात के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में 67 देशों के 2041 जमाती आए थे। इनमें से 916 को दिल्ली पुलिस ने मरकज से निकालकर क्वारंटीन सेंटरों ( Quarantine Centres ) और अस्पतालों में भर्ती कराया था।
शेष विदेशी जमाती देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच गए थे जहां उन राज्यों की पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी में तो पहले ही कुछ विदेशी जमातियों पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
दिल्ली में बड़ी तादाद में विदेशी जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इलाज के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया था जिनमें से ज्यादातर से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ( Crime Branch ) पूछताछ कर चुकी है।
Updated on:
26 May 2020 02:14 pm
Published on:
26 May 2020 02:06 pm
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