
COVID-19: 17 मई तक को बढ़ा लॉकडाउन, जानें कहां रहेगी छूट और कहां रहेगी सख्ती?
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही मोदी सरकार ( Modi Goverment ) ने देशव्यापी लॉकडाउन ( Lockdown in India ) को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
नए फैसले के अनुसार अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने जानकारी देते हुए देश के सभी राज्यों से सख्ती के साथ लॉकडाउन ( Lockdown ) का पालन कराने की बात कही है।
इस बीच बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार ने क्या रियायतें दी हैं। दरअसल, इस आदेश की ख़ास बात ये है कि जो भी ग्रीन ज़ोन और ऑरेंज जोन हैं, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत चलेगा और स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं होगी।
कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खुलेगा। इसके साथ ही कोई भी मॉल व रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। होम डिलिवरी होगी, लेकन उसके लिए जो दुकानें हैं उनका समय निर्धारित किया जाएगा।
ग्रीन जोन के 1 इलाके की दुकानें एक समय खुलेंगी दूसरे इलाके की दूसरे समय खुलेंगी। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट अलग से आदेश जारी करेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहत दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत आईटी, कॉल सेंटर्स, शीत गृह, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी को लॉकडाउन में छूट दी गई है।
यहां रहेगी रियायतें—
319 जिले ग्रीन जोन, 130 जिले रेड जोन में
गृह मंत्रालय ने तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड जोन में रखा है, जबकि 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखे गए हैं।
इसके साथ ही देश महानगरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को रेड जोन में रखा गया है।
सरकार का मानना है कि महानगरों में कोरोना संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। रहे हैं।
Updated on:
03 May 2020 09:25 pm
Published on:
01 May 2020 07:08 pm
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