
National Herald Case: Delhi High Court Issued Notice To Sonia Gandhi And Rahul Gandhi on Subramanian Swamy's petition
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य से नेशनल हेराल्ड केस में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। स्वामी ने निचली अदालत में अतिरिक्त दस्तावेज और सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने सोनिया-राहुल के अलावा ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने इन सभी से 12 अप्रैल तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोहरा के निधन के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई है।
स्वामी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी है चुनौती
मालूम हो कि निचली अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी को अतिरिक्त दस्तावेज व सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट के इस फैसले पर स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।
स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों पर एक निजी आपराधिक शिकायत में धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त किया, जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। याचिका में कहा गया है कि यंग इंडियन कंपनी गांधी परिवार का है। हालांकि, कोर्ट में कंपनी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है।
Updated on:
22 Feb 2021 04:32 pm
Published on:
22 Feb 2021 03:44 pm
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