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पंजाब के किसानों पर NGT सख्त, कहा- पराली जलाई तो मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली

एनजीटी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है और पंजाब के किसानों को हिदायत दी है।

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पंजाब के किसानों पर NGT सख्त, कहा- पराली जलाई तो मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) सख्त हो गया है। इस बाबत एनजीटी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है और पंजाब के किसानों को हिदायत दी है। दरअसल एनजीटी ने पंजाब के किसानों को कहा है कि यदि वे पराली जलाना जारी रखेंगे तो खेती करने के लिए उन्हें मुफ्त में मिलने वाली बिजली नहीं दी जाएगी। एनजीटी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें भी उन किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो आदेश का उल्लंघन करते हुए अभी भी पराली जला रहे हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसपर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

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पंजाब, हरियाणा के किसान जलाते हैं पराली

आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की एक वजह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा पराली जलाना है। पराली जलाने के कारण इन क्षेत्रों धुआं फैल जाता है और इससे लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ फैले प्रदूषण के कारण बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि मंगलावर और बुधवार को हल्की बारिश होने के कारण प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन यह स्थाई समाधान नहीं है। बीते बुधवार को दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 289, जबकि पीएम 2.5 325 हो गया था जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि किसी को इस बारे में कोई चिंता नहीं है तो फिर अकेले अदालत इस बारे में क्यों सोचे।